श्योपुर
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ श्योपुर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार गुप्त के मार्गदर्शन में अरूण कुमार खरादी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती बबीता होरा शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता यता अधिकारी द्वारा “विशेष नशा मुक्ति अभियान” के तहत जिला जेल, श्योपुर में निरीक्षण सह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में जेल में निरूद्ध बंदियों को “विशेष नशा मुक्ति अभियान” के तहत नशामुक्ति की जानकारी देते हुये कहा कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, एथेनॉल, स्मैक, ड्रग्स से मुंह, गले, लंग्स अन्य बॉडी अंगों में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब के सेवन से लीवन डेमेज होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। इसलिये नशे के सेवन से दूर रहे इसी के साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 04/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 31.01.2023 के अंतर्गत जमानत संबंधी नियम, बंदियो की पेशी, प्लीबार्गेनिंग, पैरोल का अधिकार के बारे में बताया व उनके स्वास्थ्य संबंधी, व अन्य समस्याओं के बारे में भी पूछा गया। साथ ही बंदियों को दिन-प्रतिदिन मिलने वाले भोजन ठीक तरह से उपलब्ध हो रहा है या नहीं? के बारे में भी पूछा गया। इसी के साथ ही जिला जेल, श्योपुर में बंदियों के बेरिक, पाकशाला, वीडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष का निरीक्षण किया गया। उक्त शिविर में श्री अरूण कुमार खरादी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती बबीता होरा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री व्ही. एस. मौर्य, जेल अधीक्षक, डॉ संजय जैन अन्य जेल स्टॉफ व बंदीगण उपस्थित रहें।
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ के लिए
आशु बिसारिया की रिपोर्ट
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